PAN Card New Rule: 30 जुलाई तक नहीं लिया एक्शन तो देना होगा ₹10,000 का झटका!

सोचिए ज़रा – आपने अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा की, निवेश किए, टैक्स भरे, और अचानक किसी दिन पता चलता है कि आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपने एक छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी चीज़ करना भूल गए – पैन को आधार से लिंक करना। Pan Card New Rule

ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि 30 जुलाई 2025 तक अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी इनऐक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब? आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे, बैंक ट्रांज़ैक्शन रुक सकते हैं, और जुर्माना भी लग सकता है।

आखिर क्यों अनिवार्य है पैन-आधार लिंकिंग?

पैन कार्ड आज सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी पूरी वित्तीय पहचान है। टैक्स भरना हो, FD करनी हो या प्रॉपर्टी खरीदनी – हर जगह इसकी जरूरत होती है। सरकार का मकसद है कि एक व्यक्ति की एक ही पहचान रहे, ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके और हर लाभ सिर्फ सही और पात्र व्यक्ति को मिले।

क्या होगा अगर आपने लिंक नहीं किया?

ये कोई मामूली लापरवाही नहीं है। समय रहते लिंकिंग न करने पर आपके साथ ये सब हो सकता है:

  • आपका पैन कार्ड इनऐक्टिव हो जाएगा
  • आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे
  • बैंक में लेन-देन में अड़चन आएगी
  • आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है
  • बाद में लिंक कराने पर ₹1,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है

कैसे करें पैन और आधार को लिंक – बेहद आसान तरीका

आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। लिंकिंग के लिए सरकार ने ऑनलाइन, ऑफलाइन और SMS तीनों विकल्प दिए हैं।

https://www.incometax.gov.in पर जाएं, ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें, अपना आधार और पैन नंबर भरें, OTP डालें और ₹1000 की फीस भरें (अगर लिंकिंग पहले नहीं की है)। बस, हो गया।

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